In lieu of Form ITS 12-C
Statement of Income u/s 192 (2B) of the Income Tax Act. 1961
for the year ending 31st March _ _ _ _ _ _ _ _
(To be submitted by Assessee-Employee to his employer for salary upto februry)
(For employees having gross income more then Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ per annum)
Financial year वित्तीय वर्ष
Assessment year कर निर्धारण वर्ष
Name of the Employee कर्मचारी का नाम
Designation पद
PAN No. पेन न
1. वेतन से आय Income from salay धारा-16(1)
  1. वेतन से आय (Pay+DA+_ADA+CCA+HRA)
  2. बकाया वेतन (Arears)
  3. छुट्टी का नगदीकरण बकाया वेतन (Encashment of Leave)
  4. अन्य परिलब्धियाँ (Other perquiriter) धारा-17(2)
 
Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
योग (1) Total (1)
Rs.
2. मकान किराया भत्ता छूट HRA Rebate (मकान किराया रसीद की फोटोकॉपी)
  1. मकान किराया भत्ता HRA Received
  2. वेतन एवं मंहगाई भत्ते का 10% से अधिक दिया गया किराया
  3. वेतन एवं मंहगाई भत्ते का 40% उपरोक्त में काम हो घटायें
 
Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3. सकल वेतन Gross Salary Balance (1-2) Rs.
4.  (i) मनोरंजन भत्ते के सम्बन्ध में कटौती (धारा 16 (ii))
(ii) नियोजन कर/वृत्तिकर धारा (धारा 16 (iii))
(iii) स्टैण्डर्ड डिडक्शन अधिकतम 50,000=00
 
Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5. कॉलम 4 का योग (Total Column four) Rs.
6. कर योग्य वेतन (Taxable salary)(3-5)) Rs.
7. गृह संपत्ति से कर योग्य आय Net Taxable Income from House Property Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
8. पूँजी अधिलाभ से आय (Income from capital Gains)
(a) अल्पकालिक Rs _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(b) दीर्घकालिक Rs _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
9.
अन्य स्त्रोतों से आय (Income from other Sources) ( मित्रो से मिली गिफ्ट से अधिक होने पर पूरी) जीवन बीमा, अवयस्क की आय (बाल कलाकार को छोड़कर) 1500/- रु से अधिक हो तो, इसमें कम्पनियो से प्राप्त लाभांश इसमें प्रतिभूतियों पर ब्याज, यूनिट ट्रस्ट, म्युचुअल लॉटरी एवं ब्याज शामिल है | धारा 80 ccc के अन्तर्गत प्राप्त पेंशन इक्विटी ओरिएंटेड म्युचुअल फण्ड दवरा 10% काटकर प्राप्त डिविडेंट
Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
10. कृषि से आय Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
11. सकल कुल आय Rs.
12. कटौतियां (Deductions) U/s 24 (i) (iv) गृह ऋण पर ब्याज अधिकतम 2 लाख
(यदि मकान की खरीद या निर्माण, ऋण लेने के 3 वर्ष के अंदर पूर्ण हो गया है)
Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
13. (U/s) चैप्टर-6 एक के तहत अनुज्ञेय कटौतियां (Deduction under chapter VI-A) सेक्शन 80 C के तहत छूट अधिकतम 1,50,000 तक निम्न जमाओ पर उपलब्ध
(a). अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में 5 वर्ष या अधिक की स्थायी जमा (Tax Saver FDR)
Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(b). जीवन बीम प्रीमियम (स्वयं पत्नी या बच्चों का) बीमा धन का 10% तक सीमित
Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(i). समूह बीमा योजना अंशदान Contribution in GIS/FBR
Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(c). लोक भविष्य निधि अंशदान Contribution in PPF अवयस्क कहते सहित
Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(d). प्रमाणित प्रोविडेंट फण्ड या अनुमोदित Supemuation फण्ड में कर्मचारी का अंशदान
Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(i). सामान्य भविष्य निधि अंशदान
Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(ii). UTI की रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम में अंशदान
Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(e). केंद्र सरकार/पोस्ट ऑफिस की NSC में जमा (NSC Purchased)
Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(f). यू टी आई या एल आई सी म्युचुअल फण्ड के विनिर्दिष्ट यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में अंशदान
Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(i). यूनिट लिंक्ड बीमा प्लान 1971 एवं धनरक्षा प्लान 1989
Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(ii). राष्ट्रीय बचत योजना 1992 Contribution NSC 1992
Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(iii). भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों के लिए भुगतान
Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(g). करदाता के किन्ही दो बच्चो की भारत में पूर्णकालिक शिक्षा के लिए ट्यूशन फीस का भुगतान
Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(h). सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जमा
Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(i). अधिसूचित म्युचुअल फण्ड द्वारा स्थापित पेंशन फण्ड में अंशदान
Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(j). सुकन्या समृद्धि योजना में अंशदान
Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(k). केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कंपनी के म्युचुअल फण्ड में अंशदान ELSS
Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(l). आवासीय मकान के क्रय/निर्माण हेतु लिए गए ऋण की वापिसी के लिए किया गया भुगतान
Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
U/s 80CCC भारतीय जीवन बीमा निगम या अन्य बीमा कंपनी की पेंशन योजना में जैसे जीवन सुरक्षा प्लान में निवेश पर अधिकतम,50,000 तक का अंशदान कटौती योग्य है
Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
U/s
U/s 80CCD-1B के अंतर्गत NPS में करदाता के अंशदान पर अधिकतम 50000 तक की छूट
Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
13. (1)
धारा 80CCE (80C, 80CCC, 80CCD (AB)) को मिलाकर अधकतम एक लाख पचास हजार में तक का अंशदान कटौती योग्य है |
Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
13. (2)
U/s 80D के अंतर्गत मेडिकल बीमा प्रीमियम या केंद्र सरकार के हेल्थ स्कीम में अंशदान की छूट 25000/- तक 60 वर्ष से अधिक उम्र के करदाता के लिये 50,000/- तक की छूट की माता-पिता के स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम जमा करवाने के लिए 25,000/- यदि माता-पिता 60 वर्ष से अधिक है तो 50,000/- (यह छूट उक्त छूट के अतिरिक्त है | यदि वरिष्ठ नागरिक का स्वास्थ्य बीमा नहीं है तथा इलजा पर खर्च हुआ है तो अधिकतम 50,000/- रूपये तक की छूट मिलेगी
Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
( चिकित्सा जांच व्यय 5,000 रूपये तक भी उपरोक्त सीमा में शामिल )
Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
U/s
80DD के अंतर्गत विकलांग आश्रित की चिकित्सा अथवा भरण पोषण पर छूट अधिकतम 75,000/-, 80% से अधिक विकलांग पर छूट सीमा 1.25,000/- तक
Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
U/s
80DDB के अधीन स्वयं या आश्रित के दीर्ध स्थायी एवं जटिल रोगों के इलाज हेतु अधिकतम 40,000/- तक 60 वर्ष से अधिक 1,00,000/-
Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
U/s
80U शारीरिक या मानसिक अपंग नेत्रहीन करदाता को 75,000/- की छूट 80% से अधिक विकलांगता पर छूट 1,25,000/- रूपये तक किसी व्यक्ति के द्वारा अपने पति/पत्नी या बच्चो की उच्चा शिक्षा के लिए, लिये गए कर्ज पर व्याज (कोई सीमा नहीं)
Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
U/s
धारा 80TTA व्यक्ति एवं HUF को सेविंग बैंक पर ब्याज की 10,000/- रूपये तक की अधिकतम छूट
Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
U/s
* पीपीएफ एवं सुकन्या समृद्धि योजना से ब्याज की आज अधिकतम (1,50,000)
* कम्पनियो से प्राप्त लाभांश
* मकान किराये से प्राप्त राशि का 30% यदि मकान की मरम्मत कराई हो
* कम्पनियो से प्राप्त 10 लाख तक लाभांश पर की छूट
* इक्विटी ओरिएंटेड म्युचुअल फण्ड द्वारा 10% कर काटने के पश्चात प्राप्त डिविडेंट धारा 80EEB व्यक्ति करदाता को खाता वर्ष 19-20 से नई इलेक्ट्रिक वहां खरीदने पर लिए गए ऋण के व्याज चुकाने पर अधिकतम 1.5 लाख रूपये की अतिरिक्त छूट है |
Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
U/s
धारा 80TTB सीनियर सिटीजन को FDR या RD से ब्याज से आय में अधिकतम 50,000 तक की छूट
Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
धारा 80EEA के तहत नये मकान ऋण पर ब्याज की छूट 1.5 लाख
Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
14. कॉलम 13(1) + 13(2) का योग Rs.
15. कॉलम 12+14 का योग Rs.
16. कर योग्य शुद्ध आय (et Taxable Income)(11-15) मकान संपत्ति से हानि (8 वर्षो तक समायोजन के आधार पर) Rs.
17. कर योग्य शुद्ध कुल आय की राशि निकटतम 10/- तक पूर्णांकित (कॉलम 16 के अनुसार) Rs.
18. कर की गणना Tax on Taxable Income
  1. सीनियर सिटीजन के लिए जिनकी उम्र 60 वर्ष या अधिक हो |
    3,00,000 तक Nill, 3,00,001 से 5,00,000 तक - 5%, 5,00,001 से 10,00,000 तक - 20%, 10,00,000 से अधिक पर 30%
  2. अति वरिष्ठ नागरिक (जिनकी उम्र 80 वर्ष या अधिक हो)
    5,00,000 तक Nill, 5,00,001 से 10,00,000 तक - 20%, 10,00,000 से अधिक पर 30%
  3. अन्य सभी के लिए For any other individual/HUF/AOP/BOI
    2,50,000 तक Nill, 2,50,001 से 5,00,000 तक - 5%, 5,00,001 से 10,00,000 तक - 20%, 10,00,000 से अधिक पर 30%
Rs.
19. योग कॉलम 18 का (Total Column 18 ) कॉलम 17 के आधार पर आयकर Rs.
20.
कृषि आय पर कर में छूट
Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
21.
धारा 88E के अंतर्गत छूट
Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
22.
राहत U/s 89 (बकाया राशि के कर का अंतर)
Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
23.
(धारा 87) यदि कुल आय 5 लाख रु से काम है तो आयकर की राशि 12500 रु जो कम हो छूट योग्य
Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
24. कुल आयकर में छूट (20+21+22+23) Rs.
25. शुद्ध देय आयकर (Net Income Tax payable)(19-24) Rs.
26.
देय आयकर सरचार्ज-10,00,000 से अधिक कर योग्य आय पर सेक्शन 88 की अनुज्ञेय कटौतियां घटाने के पश्चात देय आयकर पर 10% अति. सरचार्ज
Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
27.
4% चिकित्सा एवं शिक्षण उपकार 4% शुद्ध देय आयकर का (कॉलम 25 का 4%)
Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
28.
उच्च शिक्षा उपकर Higher Education cess (कॉलम 25 का 1% या 27 का आधा)
Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
29.
कुल देय आयकर (Total Tax Payable) (25+26+27+28)
Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
30.
अग्रिम भुगतान की गई आयकर राशि Advance Tax Paid
चालान न _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ दिनांक _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
सत्यापन: मैं एतद द्वारा घोषित हूँ कि उपरोक्त जानकरी सत्य एवं पूर्ण है |
स्थान _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
दिनांक _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
निर्धारिती के हस्ताक्षर
नोट:- उपरोक्त फार्म को सम्बंधित कार्यालय से मिलाकर या सम्बंधित अधिकारी से सलाह लेकर ही उपयोग करें, किसी भी गलती के लिए मुद्रक या विक्रेता जिम्मेदार नहीं होगा |