प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN)
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसे छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 1 दिसंबर 2018 को शुरू किया गया था। इस योजना के तहत, सरकार किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ताकि वे अपनी कृषि गतिविधियों को बेहतर तरीके से चला सकें और उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके।
1. लाभार्थी की पात्रता (Eligibility Criteria)
- भूमि की सीमा:
- पूर्व में इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता था जिनके पास 2 हेक्टेयर (5 एकड़) तक की कृषि योग्य भूमि थी। बाद में इसे संशोधित कर सभी भूमि धारक किसानो (योजना प्रारम्भ होने से पूर्व भूमि धारक) को पात्र घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा, यह योजना उन भूमिहीन श्रमिकों और कृषि कार्य में लगे अन्य व्यक्तियों को नहीं दी जाती।
- आय मानदंड:
- इस योजना का लाभ उच्च आय वाले किसान या सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलता। योजना का उद्देश्य उन किसानों की मदद करना है जो गरीबी रेखा के नीचे या कम आय वाले हैं।
2. पंजीकरण और आवेदन (Registration and Application Process)
- पंजीकरण की प्रक्रिया:
- योजना में शामिल होने के लिए किसानों को नजदीकी कृषि कार्यालय, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना पंजीकरण कराना होता है। किसान को अपने भूमि विवरण और बैंक खाता विवरण प्रदान करना होता है।
- ऑनलाइन पंजीकरण:
- किसान स्वयं भी PM-KISAN पोर्टल (https://pmkisan.gov.in) पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। इसमें किसान को अपना आधार नंबर, बैंक खाता संख्या और भूमि की जानकारी देनी होती है।
- सत्यापन प्रक्रिया:
- पंजीकरण के बाद, राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित विभाग द्वारा पंजीकरण का सत्यापन किया जाता है, यदि अभ्यर्थी पीएम किसान योजना के मापदण्डो के अनुसार पात्र है तो पंजीकरण को सत्यापित कर दिया जाता है अन्यथा कि स्थिति में पंजीकरण को असत्यापित कर दिया जाता है।
3. वित्तीय सहायता (Financial Assistance)
- प्रति वर्ष सहायता:
- इस योजना के तहत प्रत्येक किसान को सालाना ₹6,000 की वित्तीय सहायता मिलती है। यह राशि तीन समान किस्तों में (हर 4 महीने में ₹2,000) किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाती है।
- भुगतान की प्रक्रिया:
- सहायता राशि सीधे किसानों के आधार लिंक्ड बैंक खाते में जमा की जाती है, जिससे किसी भी मध्यस्थ या भ्रष्टाचार की संभावना को समाप्त किया जा सके। इसके लिए हितग्राही का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए एवं खाते में DBT सुविधा Enable होनी चाहिए, DBT Form भरकर सम्बन्धित बैक में जाकर जमा करके DBT सुविधा को प्रारम्भ कराया जा सकता है।
4. अयोग्यता के कारण (Reasons for Ineligibility)
कुछ श्रेणियां या व्यक्ति इस योजना के लिए अयोग्य होते हैं:
- राजनीतिक प्रतिनिधि और सरकारी कर्मचारी:
- इस योजना का लाभ सरकारी कर्मचारी, मंत्री, विधायकों, सांसदों, आदि को नहीं मिलता।
- आधार और बैंक खाता लिंकिंग:
- जिन किसानों के आधार कार्ड और बैंक खाता सही तरीके से लिंक नहीं हैं, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल सकता।
निष्कर्ष
इस योजना का उद्देश्य छोटे किसानों को उनकी कृषि गतिविधियों के लिए वित्तीय मदद प्रदान करना है। सरकार का मानना है कि इस योजना से किसानों को अपने कर्ज को चुकाने, कृषि उपकरण खरीदने और अन्य खेती से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।
यह योजना किसानों की आय में वृद्धि करने के साथ-साथ उनकी जीवनशैली को भी बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध हो रही है।